अटल पेंशन योजना (APY) मई 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और जो किसी भी औपचारिक पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें एक निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। योजना के तहत, सब्सक्राइबर द्वारा किया गया योगदान, साथ ही साथ सरकार का सह-योगदान, सब्सक्राइबर की उम्र और सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाली पेंशन राशि पर निर्भर करता है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित है।
बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत पात्र लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। इस योजना में 5 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आइए जानते हैं, आप भी कैसे उठा सकते हैं इस पेंशन योजना का लाभ।
बता दें कि अटल पेंशन योजना में आपको 60 साल के बाद कितनी पेंशन हर महीने चाहिए, उसी के आधार पर आपको हर महीने अंशदान देना होता है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 से 5 हजार रुपए पेंशन चाहते हैं तो आपको 42 से लेकर 210 रुपए देने होंगे। इसके लिए वही लोग पात्र होंगे, जिन्होंने 18 की उम्र में इस स्कीम को शुरू किया। अगर कोई शख्स 40 साल की उम्र में इस स्कीम की शुरुआत करता है उसे हर महीने 291 से लेकर 1,454 रुपए प्रतिमाह अंशदान करना होगा। आप जितना ज्यादा अंशदान करेंगे, रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी।
जानें किसे और कितनी मिलेगी पेंशन?
- अगर 18 साल का कोई शख्स हर महीने 42 रुपए जमा करे, तो 60 साल के बाद उसे - इसी तरह हर महीने 84 रुपए जमा करने पर 2000 रुपए पेंशन मिलेगी।
- वहीं, 126 रुपए जमा करने पर 3000 रुपए पेंशन मिलेगी
- अगर आप 168 रुपए महीना जमा करते हैं तो 4000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी।
- 210 रुपए जमा करते हैं तो 5000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी।
40 साल में शुरू की योजना तो कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर किसी शख्स ने 40 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना शुरू की तो उसे 1000 रुपए महीना पेंशन पाने के लिए हर महीने 291 रुपए जमा करने होंगे।
- अगर 2000 रुपए पेंशन चाहिए तो हर महीने 582 रुपए जमा करने होंगे।
- 3000 रुपए की पेंशन के लिए हर महीने 873 रुपए का अंशदान करना होगा।
- वहीं 4000 रुपए की पेंशन के लिए हर महीने 1164 रुपए जमा करने होंगे।
- इसी तरह 5000 रुपए पेंशन पाने के लिए हर माह 1454 रुपए जमा करने पड़ेंगे।
तिमाही, छमाही आधार पर भी जमा कर सकते हैं पैसा :
अटल पेंशन योजना के तहत आप चाहें तो मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर भी पैसा जमा कर सकते हैं। आप जो भी राशि तय करेंगे वो समय आने पर ऑटोमैटिक कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी।
तो नॉमिनी को मिलेगी पेंशन
अगर किसी कारणवश पेंशन पाने वाले शख्स की मौत हो जाती है तो उसके जीवनसाथी (Spouse) को पेंशन मिलेगी। वहीं, पति-पत्नी दोनों की मौत होने पर पर 60 साल की उम्र तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को दे दी जाएगी।
किसे नहीं मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ
बता दें कि अटल पेंशन योजना का लाभ वो लोग नहीं उठा सकते, जो टैक्स भरते हैं। अगर आप भी टैक्सपेयर हैं तो आप इस योजना में खाता नहीं खुलवा सकते। सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से टैक्सपेयर वाला नियम लागू कर दिया है
, भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
भावी आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।
पेंशन की आवश्यकता
एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।
भारत सरकार का सह योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 की इस अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं हैं। सरकार का सह-योगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकार्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लिए ग्राहक के बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये का एक अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा। वैसे लाभार्थी जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते है:
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
एपीवाई के लाभ
अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
दूसरी ओर, यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा।
सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो का सह-योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है। सरकार के सह-योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा।
वर्तमान में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत ग्राहक योगदान एवं उसपर निवेश रिटर्न के लिए के लिए कर लाभ पाने के पात्र है। इसके अलावा, एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है उसपर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह के कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए लागू है।
एपीवाई खाता खोलने के लिए प्रक्रिया
खाता खोलने के लिए प्रक्रिया
बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें
योगदान की विधि, कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख
योगदान मासिक/तिमाही/छमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता/ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है। एपीवाई के लिए योगदान , माह के किसी भी विशेष तारीख को बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन या तिमाही योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्ध-वार्षिक योगदान के मामले में छमाही के पहले महीने के किसी भी दिन।
निरंतर चूक के मामले में
ग्राहकों को अपने बचत बैंक खातों/डाकघर बचत बैंक खाते में निर्धारित नियत दिनांक देरी योगदान के लिए किसी भी अतिदेय ब्याज से बचने के लिए पर्याप्त राशि रखनी चाहिए। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में महीने/तिमाही/छमाही की पहली तारीख को जमा किया जा सकता है। हालांकि, अगर ग्राहक के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत बैंक खाते में पहले महीने के अंतिम दिन/पहले तिमाही के अंतिम दिन/ पहले छमाही के अंतिम अपर्याप्त शेष है तो इसे एक डिफ़ॉल्ट माना जायेगा और देरी से योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के साथ अगले महीने में भुगतान करना होगा। बैंकों को प्रत्येक देरी मासिक योगदान के लिए प्रत्येक 100 रुपये में देरी के 1 रुपये प्रति माह शुल्क लेना है। योगदान की तिमाही/छमाही मोड के लिए देरी योगदान के लिए अतिदेय ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाएगा। एकत्र बकाया ब्याज की राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगा। एक से अधिक मासिक/तिमाही/छमाही योगदान धन की उपलब्धता के आधार पर लिया जा सकता है। सभी मामलों में, योगदान यदि कोई हो अतिदेय राशि के साथ-साथ जमा किया जा सकता है। यह बैंक की आंतरिक प्रक्रिया होगी। देय राशि की वसूली खाते में उपलब्ध धन के अनुसार की जाएगी।
रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों के लिए ग्राहकों के खाते से कटौती एक आवधिक आधार पर किया जाएगा। उन ग्राहकों के लिए जिन्होंनें सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है के लिए, खाते की राशि शून्य माना जाएगा जब ग्राहक कोष एवं सरकार के सह-योगदान खाते से घटाने पर राशि रखरखाव शुल्क, फीस और अतिदेय ब्याज के बराबर हो जाये और इसलिए शुद्ध कोष शून्य हो जाता है । इस मामले में सरकार का सह अंशदान सरकार को वापस दिया जाएगा।
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :- 60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं। मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय है। नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होंगे।
60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में :- ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जायेगा।
60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना :- यदि एक ग्राहक, जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से एपीवाई बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। सरकार के सह-योगदान है, और सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय, इस तरह के ग्राहकों के लिए वापस नहीं किया जाएगा।
60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु :-
60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान
अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को देय था।
या, एपीवाई के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी/नामिती को लौटा दी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
यह एपीवाई खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद
उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित
के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।
एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।
एपीवाई ग्राहकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर
जानकारी सूचित कर दी जायेगी। ग्राहक को साल में एक बार
खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।
एपीवाई का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा